Fasal Bima Yojana: भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक प्रकार की बीमा योजना है जिसका उद्देश्य किसानों की फसल का बीमा करना है एवं किसानों को प्राकृतिक आपदा या फिर अन्य कारण से फसल हानि होने पर वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कीट-पतंग, प्राकृतिक आपदा और बाढ़ आदि की स्थिति में फसल हानि पर बीमा कंपनी और सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसलों का बीमा करवाने हेतु अंतिम तिथि को बढ़ाकर 17 अगस्त कर दिया है और देश के सभी किसान अपनी फसलों का बीमा 17 अगस्त तक करवा सकते हैं।
Fasal Bima Yojana 2024
भारत सरकार द्वारा हर वर्ष खरीफ एवं रबी के सीजन में किसानों की फसल का बीमा करवाया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान अपनी खरीफ एवं रबी की फसलों का बीमा कर सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों से बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम का भुगतान करवाया जाता है एवं कुछ प्रीमियम राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं।
किसी भी प्रकार की क्षति होने पर किसान बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा की गई फसल का बीमा कवर प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसलों की हानि होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
1. पीएम फसल बीमा योजना किसानों को फसलों की हानि होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
2. आर्थिक मदद प्राप्त होने से किसान अपनी खेती को जारी रख सकते हैं।
3. पीएम फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखती है।
4. पीएम फसल बीमा योजना किसानों के जोखिम को कम करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी पात्रता
1. भारत के मूल निवासी किसान पीएम फसल बीमा योजना के लिए पात्र माने जाएंगे।
2. आवेदक किसान के पास बैंक खाता होना चाहिए।
3. इस योजना के अंतर्गत केवल खरीफ एवं रबी की फसल का बीमा किया जा सकता है।
4. बीमा करवाने के लिए निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
1. आधार कार्ड
2. बैंक पासबुक
3. भूमि संबंधी दस्तावेज
4. फसल स्वघोषणा प्रमाण पत्र
5. मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में किसान अपनी खरीफ की फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा एवं कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किसानों की फसलों का बीमा करवाया जा रहा है। फसल बीमा के लिए सरकार ने अंतिम तिथि को बढ़ाकर 17 अगस्त कर दिया है। अब देश भर के सभी किसान 17 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन भी अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं।
1. सबसे पहले पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
3. इसके बाद एक नए पेज में इंश्योरेंस क्रॉप वाले बटन पर क्लिक करें।
2. अब आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
3. राज्य के लिए निर्धारित बीमा कंपनी का चयन करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
4. अब आपके सामने फसल बीमा आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसमें मांगी जा रही सभी जरूरी जानकारी को भरें।
5. जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
6. आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करके प्रीमियम का भुगतान करें।
7. सफलतापूर्वक प्रीमियम भुगतान हो जाने के बाद रसीद को डाउनलोड करें।
इस प्रकार आप पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसलों का ऑनलाइन बीमा कर सकते हैं।
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